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उत्तराखंड: पर्यटकों के लिए राज्य में नही दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट, जाने क्या है नियम

संवाददाता(देहरादून) :  राज्य सरकार ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है इसके तहत जो भी पर्यटक उत्तराखंड आ रहा है वह चाहे किसी भी माध्यम से आए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में उसे पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा वहीं सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 2 दिन तक होटल यह होमस्टे में रहने के नियम को खत्म कर दिया है वही पर्यटक को कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है होटल में एंट्री से पहले केवल थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन और अन्य स्वास्थ्य से जुड़े प्रोटोकॉल काही होटल कर्मी करें पालन अगर होटल मैनेजमेंट को जरूरी लगे तो वह अपना प्रोसीजर उपयोग कर सकते हैं जब टूरिस्ट उनके होटल में आए वहीं अगर कोई टूरिस्ट कोरोनावायरस पाया जाता है तो होटल प्रबंधन को तुरंत जिला प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी वही उसके बाद तमाम गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन उन्हें करना होगा

 

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