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हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक की जांच पर लगाई रोक

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान के खिलाफ चल रही वित्तीय अनियमितता की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 10 नवंबर को गढ़वाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे यह जांच इन दिनों अंतिम चरण में है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच के आदेश को चुनौती दी। बिजल्वाण की ओर से कहा गया था कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर जांच के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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