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लेन-देन के आरोप में हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

नैनीताल। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लेन-देन के आरोप के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मामले में मुख्यमंत्री का नाम आया है, इसलिए प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश बाद अब राज्य सरकार पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज ही एसएलपी दाखिल करेगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉ. देवेंद्र भसीन ने कहा कि राज्य सरकार ने लेनदेन के आरोप में दर्ज मुकदमे को खारिज करने और मामले की सीबीआई जांच के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश भी दिए। इसी मामले में अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की तैनाती भी कर दी है।
दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस बात को लेकर अब उत्तराखंड में सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ चुकी है। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से मुखातिब हुए हैं तो उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया। सीएम ने बताया कि पूरे मामले का सच बहुत जल्द सभी के सामने आएगा। त्रिवेंद्र ने कहा कि यह कोर्ट का मसला है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। कहा कि इस मामले का हल कोर्ट से ही निकलेगा और तब ही सच सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री से जुड़े मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश के प्रकरण में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज ही एसएलपी दाखिल करेगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस सिलसिले में सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।

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