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Election Guidelines : नॉमिनेशन की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने दिए राजनीतिक दलों को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश ..!

Election Guidelines

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रिर्पोट–ज्योति यादव

Election Guidelines : डोईवाला। ब्लॉक सभागार डोईवाला में एसडीएम युक्ता मिश्र द्वारा नामांकन से एक दिन पहले सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण बैठक की गई जिसमें चुनाव व नामांकन से संबंधित दिए दिशा निर्देश। बैठक के दौरान एसडीएम द्वारा सभी राजनीतिक दलों के समर्थकों व जनप्रतिनिधियों की चुनाव से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली एवं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

Election Guidelines : राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त नहीं

एसडीएम युक्त मिश्र ने बताया कि जिन राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक लाने पड़ेंगे। ऐसे अमान्य राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल शामिल है। प्रत्याशी द्वारा नॉमिनेशन के लिए दिनांक 21 से 28 व समय 11:00 से 3:00 रहेगा। जिसमें 22, 23 व 26 जनवरी का सरकारी अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं होंगे। जिसमें प्रत्याशी को केवल दो गाड़ी व तीन व्यक्तियों की अनुमति दी गई है।

Election Guidelines : हस्ताक्षर द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकते

अगर प्रत्याशी किसी कारणवश ना पहुंच पाए तो अपने हस्ताक्षर द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। नॉमिनेशन का फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध होगा परंतु उसकी रिसीविंग के लिए आरो ऑफिस में आना अनिवार्य है। नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी को 10 फोटो साथ लानी होंगी प्रत्येक फोटो पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर हो एवं प्रत्याशी का फोटो 3 महीने से पुराना ना हो।

Election Guidelines : अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा

नॉमिनेशन की फीस सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और आरक्षित वर्ग के लिए 5000 होगी साथ ही आरक्षित व्यक्ति को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। नॉमिनेशन से पहले प्रत्याशी का अपना करंट बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है जिसकी अवधि 2 से 3 दिन पुरानी ही हो। प्रत्याशी को अपना इलेक्शन एजेंट जारी करना जरूरी होगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता विकलांग  व्यक्तियों के लिए पोस्टल वेटिंग बूथ का आयोजन होगा।

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