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दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यापारियों को दिया तगड़ा झटका, नही मिलेगी पटाखे बेचने की इजाजत

Delhi High Court gives a big blow to traders, will not get permission to sell firecrackers

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पटाखे का कारोबार करने वालों को झटका देते हुए राजधानी में पटाखे बेचने की इजाजत देने से मना कर दिया है। कई व्यापारियों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पटाखे पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में पटाखे को बेचने की अनुमति नही दी जा सकती।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ कई व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत के लिए शीर्ष अदालत या एनजीटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

अदालत की राय के मद्देनजर व्यापारियों ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि राजधानी में पटाखों को बेचने की इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए किसी को भी पटाखों के भंडारण व बेचने की इजाजत नही दी जा सकती।

बता दें कि एनजीटी ने 2 दिसंबर, 2020 को निर्देश दिया था कि एनसीआर और देश के सभी शहरों/कस्बों में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में रहेगा वहां पर कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

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